चंडीगढ़।ग्लोबल न्यूज़ इंडिया कुलविंदर सिंह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ‘वारिस पंजाब देव’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब सरकार को एक सप्ताह के अंदर उनकी पैरोल याचिका पर फैसला लेने का आदेश दिया है।
क्या है मामला?
अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज है और वह जेल में हैं। उन्होंने संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही अस्थायी जमानत या पैरोल के लिए आवेदन किया था, ताकि वह सांसद के रूप में अपनी ड्यूटी कर सकें। सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।
वकील ने पूछा- संसद में बोलेंगे या चुप रहेंगे?
अदालत में सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब न्यायाधीश ने अमृतपाल सिंह के वकील से सीधा सवाल किया। न्यायाधीश ने पूछा, “क्या आपका ग्राहक (अमृतपाल) संसद में बोलेगा या फिर वहां मूकदर्शक बनकर बैठा रहेगा?” इस सवाल का मकसद यह जानना था कि क्या अमृतपाल सिंह संसद में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, जो पैरोल देने का एक कारण हो सकता है।
अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर एक हफ्ते के अंदर फैसला सुनाने को कहा है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस याचिका को खारिज करती है तो उसे इसके कारण भी बताने होंगे। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। इस फैसले से अब अमृतपाल सिंह के संसद पहुंचने का रास्ता थोड़ा आसान हुआ है।
सांसद अमृतपाल को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया यह आदेश
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